चुनाव से पहले बढ़ेगी मुसीबत? केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, निचली अदालत के आदेश को चुनौती
1 min readप्रयागराज: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला अब हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर 3 फरवरी को सुनवाई है. मजिस्ट्रेट के समक्ष फर्जी डिग्री की शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी करने की मांग की गई थी.
दरअसल, हाईकोर्ट में दायर अर्जी में एसीजेएम प्रयागराज के 4 सितंबर 21 के आदेश को चुनौती दी गई है. उस आदेश में मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था और कोर्ट ने धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल अर्जी खारिज कर दी थी.
यह अर्जी भाजपा से निष्कासित दिवाकर नाथ त्रिपाठी की ओर से दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि यूपी बोर्ड के सचिव ने बताया है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथमा, मध्यमा, विशारद डिग्री हाई स्कूल के समकक्ष मान्य नहीं है. केशव मौर्य ने इस डिग्री के आधार पर आगे की शिक्षा ग्रहण की है. जो गैर कानूनी है और अपराध की श्रेणी में आती है. जस्टिस राजीव गुप्ता की एकल पीठ में सुनवाई हुई.
यूपी चुनाव का कार्यक्रम
बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए सात चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा. उत्तर प्रदेश में अन्य चरणों में मतदान 14, 20, 23, 27 फरवरी, 3 और 7 मार्च को होगा. वहीं यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे. 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहां की 403 में से 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी. सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. सपा ने 47 और कांग्रेस ने 7 सीटें ही जीती थीं. मायावती की बसपा 19 सीटें जीतने में कामयाब रही थी. वहीं 4 सीटों पर अन्य का कब्जा हुआ था.