दूध में मिलावट करने वाले को 22 वर्ष बाद उम्र क़ैद की सज़ा-
1 min readरफ़्तार इंडिया न्यूज़-महराजगंज-यूपी-
मिलावटी दूध बेचने वाले को उम्र कैद की सजा-
22वर्षों बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा एवं 20 हज़ार का भी लगाया जुर्माना-
महराजगंज। जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के फरेंदा मार्ग स्थित ऑफिसर्स कालोनी गेट पर मिलावटी दूध बेचने वाले रामसजन को करीब 22 वर्ष बाद सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये की अर्थदंड भी लगाया है।
आपको बताते चले कि वर्षों पहले बीती 17 मई 1999 को खाद्य निरीक्षक एमएल गुप्ता ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिसर्स कालोनी गेट पर दूध में मिलावट की सूचना पर जांच की सुनाई गई।
जिसमें पाया गया कि रामसजन निवासी 20 दिनों में खजुरिया थाना चौक ने दूध में 50 सामान्य आ फीसदी मिलावट की है.अशोक यादव के दूध में 30 फीसदी और मुर्तुजा सिद्दकी के दूध में 20 के कारण और फीसदी मिलावट मिली.
विवेचक द्वारा विवेचना के बाद रामसजन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। गवाहों और सबूतों के आधार पर अब रामसजन को उम्र कैद की सजा-
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