महराजगंज-लिटील चैम्पियन स्कूल खोस्टा के धूर्त प्रिंसिपल के ऊपर छात्रों ने लगाया गंभीर आरोप-
1 min readरफ़्तार इंडिया न्यूज़-महराजगंज-
रिपोर्ट-वरिष्ठ अधिवक्ता पत्रकार-गणेश प्रसाद-महराजगंज-
उत्तर प्रदेश सरकार के गाईड लाइन एवं माननीय न्यायालय को दर किनार कर शिक्षा माफियाओं ने झोंके सरकार के नजरों में धूल-
ऐसा ही एक मामला महराजगंज का है-
एडमिशन किसी और नाम पर,छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए धूर्त प्रबंधक बृजेश गौंड़ ने फ़र्जी तरीकों से लगाया स्कूल का दूसरा बोर्ड(लोगो नाम)
दो दिन पहले लगा था इस नाम के स्कूल का बोर्ड-
स्कूल का नया बोर्ड शिकायत के बाद महज 24 घंटे में लगाया गया-
सरकार के महत्वपूर्ण गाईड लाइन-
बिना मान्यता के प्राथमिक अथवा जूनियर हाई स्कूल संचालित करने वालों की खैर नहीं है। शासन के निर्देश पर ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिना मान्यता के विद्यालय संचालित होने पर एक लाख रुपयेे तक जुर्माना प्रबंध तंत्र पर लगाया जा सकता है-
गौरतलब है कि ऐसा एक मामला महराजगंज जनपद का प्रकाश में आया है-
एक निजी प्राईवेट बिना मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रिंसिपल ने की बच्चों का मोटी रकम लेकर अपने स्कूल में कक्षा10 में एडमिशन ले लिया-
कक्षा नर्सरी से कक्षा 9 तक लिटील चैम्पियन स्कूल खोस्टा में अध्ययन करने की बात बताई है-विद्यालय के प्रबन्धक बृजेश गौड़ निवासी मौजा चौक बाजार द्वारा यह कह प्रवेश लिया किया कि हमारे विद्यालय का मान्यता प्राप्त यहां आप सभी विद्याथियों को उचित पठन-पाठन व कम्प्युटर व लैब व उचित शुल्क लिये जायेंगे। इसी बात पर हम प्रार्थिगण को गुमराह करके विद्यालय में प्रवेश करा लिये और न ही टीसी मार्कशीट के नाम पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हम प्रार्थीगणों को जब टीसी मार्कशीट की आवश्यकता पड़ी तो एडमिशन कि लिये,तो प्रबन्धक द्वारा यह कहा जा रहा है कि तुम विद्यार्थियों का कोई एडमिशन हमारे विद्यालय में नहीं किया गया है।
तुम्हारा प्रवेश श्रीमती उतिमा देवी रामनयन दास इण्टरमीडिएट कालेज मधुबनी ब्लाक मिठौरा अंतर्गत जबरन कक्षा 10 में अध्ययन के लिए भेजा गया। प्रबन्धक बृजेश गौड़ द्वारा हम विद्यार्थियों को गुमराह करके हम विद्यार्थियों के साथ धनउगाही करते रहे और टीसी मार्कशीट के नाम पर 300/-रू0 ले लिये है तथा इसी विद्यालय के आड़ में चौक बाजार में लिटिल चैम्पियन पब्लिक स्कूल टैक्सी स्टैण्ड के पास है। फर्जी तरीके से यह दो-दो विद्यालय चला रहे है और हम विद्यार्थियों के साथ काफी उत्पीड़न और डरा धमका रहे है।
और जिला शिक्षा निरीक्षक महोदय की दिली दरिया से जनपद में शिक्षा माफियाओं के बल्ले-बल्ले हो रहे हैं-
इस पूरे मामले में बच्चों ने प्रिंसीपल के ऊपर कानूनी कार्यवाही करने का अपील किए है-
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल स्थापित अथवा संचालित नहीं किया जा सकता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 में स्कूल की मान्यता को लेकर प्राविधान भी किया गया है। अधिनियम में प्रावधान है कि बिना मान्यता लिए अगर कोई विद्यालय स्थापित करता है या संचालित करता है या फिर मान्यता वापस लेने के बाद भी विद्यालय चलाना जारी रखता है तो ऐसे मामले में एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं उल्लंघन जारी रखने की दशा में प्रत्येक दिन दस हजार रूपये तक अर्थदंड लगेगा।
रफ़्तार इंडिया न्यूज़-महराजगंज