तीन क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास-नाबालिग से रेप मामले में फाँसी-
1 min readरफ़्तार इंडिया न्यूज़-डेस्क-नई दिल्ली-
रिपोर्ट-पब्लिक-जर्नलिस्ट-गुरूचरण प्रजापति-यूपी-
21/12/2023-गुरुवार-
देश के आपराधिक कानून को बदलने वाले तीन अहम विधेयकों- भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक का रास्ता बुधवार को लोकसभा में साफ़ हो गया
तीन क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास-
अमित शाह बोले-तीनों कानून न्याय,पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित-
लोकसभा में इन तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रस्तावित कानून व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए थे और उन्होंने अनुमोदन के लिए सदन के सामने लाने से पहले मसौदा विधानों के हर अल्पविराम और पूर्ण विराम को देखा था.
आपराधिक कानूनों से जुड़े तीन बिल आज लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गए हैं.इनका उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना और भारतीय सोच पर आधारित न्याय प्रणाली स्थापित करना है.भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है.ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता-1860,दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम-1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे.
लोकसभा में इन तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रस्तावित कानून व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए थे और उन्होंने अनुमोदन के लिए सदन के सामने लाने से पहले मसौदा विधानों के हर अल्पविराम और पूर्ण विराम को देखा था.उन्होंने कहा कि मौजूदा आपराधिक कानून न्याय प्रदान करने के बजाय दंडित करने के इरादे से औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाते हैं.
लोकसभा द्वारा ध्वनि मत से विधेयकों को पारित करने से पहले अमित शाह ने कहा कि तीन नए विधेयक भारतीय सोच पर आधारित न्याय प्रणाली स्थापित करने का प्रयास है.साथ ही कहा कि तीन प्रस्तावित आपराधिक कानून लोगों को औपनिवेशिक मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त करेंगे.
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