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December 4, 2024

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अमरमणि त्रिपाठी को मिली बड़ी राहत, रिहाई पर रोक नहीं

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रफ़्तार इंडिया न्यूज़ लखनऊ
अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की दया याचिका पर शासन ने आदेश जारी करते हुए समय से पहले र‍िहाई के आदेश द‍िये हैं। इसको लेकर कवयित्री मधुमिता शुक्ला की बहन न‍िध‍ि शुक्‍ला ने आपत्‍त‍ि दर्ज की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न‍िध‍ि की याच‍िका पर यूपी सरकार को नोट‍िस जारी कर 56 द‍िन बाद सुनवाई की तारीख दी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की समय से पहले रिहाई पर कोई रोक नहीं लगाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के खिलाफ दिवंगत कवयित्री मधुमिता शुक्ला की बहन की याचिका पर नोटिस जारी किया है। बता दें क‍ि मधुमिता की हत्या में शामिल होने के आरोप में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी गोरखपुर जिला जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
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मधुमिता शुक्ला हत्‍याकांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की दया याचिका पर शासन ने आदेश जारी करते हुए समय से पहले र‍िहाई के आदेश द‍िये हैं। इसको लेकर कवयित्री मधुमिता शुक्ला की बहन न‍िध‍ि शुक्‍ला ने आपत्‍त‍ि दर्ज की थी। न‍िध‍ि ने कहा था क‍ि आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो सरकार कैसे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की र‍िहाई का आदेश दे सकती है।

क्‍या है पूरा मामला
लखनऊ की पेपरमिल कॉलोनी में 9 मई, 2003 में कवियत्री मधुमिता शुक्‍ला की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी। इस कांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, पत्‍नी मधुमणि त्र‍िपाठी समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा हुई थी। अमरमणि ने सुप्रीम कोर्ट में समय पूर्व रिहाई के लिए दया याचिका लगाई थी। ज‍िसपर उत्‍तर प्रदेश शासन ने र‍िहा करने का आदेश द‍िया है।

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