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October 14, 2024

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नए हिट एंड रन कानून के विरोध में,ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन जारी-

1 min read

Updated Tue,02 Jan 2024 04:04 PM IST

रफ्तार इंडिया न्यूज़ महराजगंज-
रिपोर्ट-जर्नलिस्ट-गुरूचरण प्रजापति-महराजगंज-यूपी-

महराजगंज-उत्तर-प्रदेश-

इस समय पूरे देश में वाहन चालकों ने हड़ताल कर नए कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े-


*महराजगंज-मुजुरी टैक्सी स्टैंड चालकों के विरोध प्रदर्शन-*

देशभर में ट्रक और टैंकर के चक्के जाम,ढुलमुल हुई सप्लाई चेन।
बढ़ गई पेट्रोल-डीजल,रोजमर्रा की सामानों की किल्लत-

आपको बता दें कि बीते 2023 में टैक्सी चालकों एवं ट्रक चालकों के लिए सरकार द्वारा नए कानून में किसी व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ाने से मृत्यु होने की दशा में ड्राइवर को 10 साल का जेल एवं 7 साल का शास्त्रम काराआवास का सरकार द्वारा कानून बनाया गया है।

जिसको लेकर पूरे प्रदेश के ड्राइवरों ने अपनी-अपनी गाड़ियां रोक कर हड़ताल पर हैं-।

पत्रकार वार्ता में ड्राइवरों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हम लोग समय से रोड पर गाड़ियां चलाते हैं।

हम लोग किसी भी चींटी को जानबूझकर दबाने की कोशिश नहीं करते हैं और इस तानाशाह सरकार ने चालकों को कुछ अलग व्यवस्था देने कि नहीं सोच रही है,बल्कि उनको कानून के शिकंजे में जकड़कर मार देना चाह रही है।

हम सरकार से यह मांग करते हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लेनी चाहिए क्योंकि हम लोगों के भी बीवी,छोटे-छोटे बच्चे हैं।

इनका पढ़ाई-लिखाई का पूरा जिम्मा रहने के साथ-साथ चालक होने के ज़िम्मेदारी भी रहती है.ऐसे में अगर हमारे ऊपर ही यह तानाशाह क़ानूनी शिकंजा सरकार लगाएगी तो हम लोगों के साथ सरकार क्रूर क़दम उठा ली है।
हमलोगों के साथ रास्ते मे जाते समय कोई दुर्घटना होने की दशा में हमारे साथ मारपीट होने की दशा में सरकार कोई ठोस क़दम/क़ानून अभी तक नही बनाई लेकिन आज ऐसा चालकों संग व्योहार क्यों-?
जिससे साफ़ पता चल रहा है कि हमें सरकार विवश देखना चाह रही है।

किसी भी तरह का मार्ग दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में जब हमें 10 साल का कारावास और साथ लोग 10 लाख रुपए की जुर्माना देनी होगी तो ऐसी ड्राइवरी का क्या मतलब-?

हमलोग इस क़ानून को नही मानेंगे चाहे हमे अपनी नौकरी से क्यों न निकाल दिया जाए-

देशभर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ गया है.ट्रक,बस,टैक्सी,चालकों ने हाईवे पर वाहन खड़े कर दिए हैं.हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ कई राज्यों में यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है.हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता,2023 में हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल की जेल की सजा और 7 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है.इसी कानून में बदलाव के बाद ड्राइवरों ने विरोध तेज कर दिया है.

ऐसे में राजनीतिक माहौल भी गरमाने की संभावना बढ़ गई है.नए कानून का देशभर में जगह-जगह विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहा है.हड़ताल का आज मंगलवार को दूसरा दिन है.

ऐसे में सरकार किस तरह से नए कानूनों में विभिन्न वाहन चालकों को पटरी पर लाती है यह तो वक्त हो बताइएगा-

रफ्तार इंडिया न्यूस-महराजगंज-

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